जरुरी जानकारी | सेबी ने एनटीपीसी को पुनर्खरीद कार्यक्रम से छूट की मंजूरी दी

नयी दिल्ली, 23 अक्टूबर बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मूल कंपनी के साथ उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के प्रस्तावित विलय के मामले में एनटीपीसी को पुनर्खरीद के कुछ मानदंडों से शुक्रवार को छूट दे दी।

एनटीपीसी ने सेबी को अक्टूबर में एक आवेदन दिया था और पुनर्खरीद के मानदंडों से छूट दिये जाने की मांग की थी।

यह भी पढ़े | उप्र : राजद्रोह मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई टाली गई.

सेबी ने एक आदेश में कहा कि एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के विलय के लिये प्रदान की जाने वाली योजना के कारण आवेदन की आवश्यकता थी। एनटीपीसी के निदेशक मंडल ने एनटीपीसी के साथ नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड और कांती बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड के विलय को लेकर नवंबर 2019 में एक योजना को मंजूरी दी थी।

इसके लिये, कंपनी निविदा प्रस्ताव मार्ग के जरिये मौजूदा शेयरधारकों से अपने इक्विटी शेयरों को वापस खरीदने की संभावना का पता लगाने का प्रस्ताव करती है। इसे आवश्यक मंजूरियों की जरूरत होती है। हालांकि, इस योजना में विलय के उस समय लंबित होने के कारण पुनर्खरीद नियमन के कुछ प्रावधानों की मंजूरी नहीं होती है।

यह भी पढ़े | Maharashtra: 87 साल के बुजुर्ग डॉक्टर डॉक्टर रामचंद्र दानेकर कोरोना संकट में निभा रहे हैं अपनी जिम्मेदारी, लोगों के घर जाकर करते हैं इलाज.

कंपनी ने जिन प्रावधानों से छूट की मांग की थी, उनमें एक प्रावधान इस बारे में था जो विलय की योजना के लंबित रहने के दौरान पुनर्खरीद की किसी भी सार्वजनिक घोषणा को करने से कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत रोक लगाता है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)