मुजफ्फरनगर, सात दिसंबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी इलाके में नाबालिग लड़की को दूसरे स्कूल में ले जाकर उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए स्कूल प्रबंधक को मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालत की अध्यक्षता कर रहे विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी ने गिरफ्तार स्कूल प्रबंधक योगेश चौहान को 21 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया।
चौहान को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इस मामले में एक अन्य स्कूल प्रबंधक अर्जुन की तलाश कर रही है।
मुजफ्फरनगर के पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने कहा कि दोनों स्कूल प्रबंधक 17 छात्राओं के एक बैच को प्रायोगिक परीक्षा के लिए दूसरे स्कूल में ले गए थे, जहां उन्हें रात भर रुकना पड़ा।
पुलिस के मुताबिक रात में एक अन्य स्कूल में रहने के दौरान प्रबंधकों ने दो लड़कियों को पानी में कुछ नशीला पदार्थ पिलाकर उनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की।
इस घटना का पता तब चला जब बच्चियों ने घर लौटने के बाद अपने माता-पिता को आपबीती सुनाई, जिन्होंने मामले की सूचना पुरकाजी थाने में दी। पुलिस ने इस मामले में शुरू में सक्रियता नहीं दिखाई।
हालांकि, भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक प्रमोद उत्वाल के हस्तक्षेप के बाद दोनों स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
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