देश की खबरें | आरपीएफ को मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को जुर्माना लगाने की अनुमति दी गई : महाराष्ट्र सरकार

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र सरकार ने बृहस्पतिवार को बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि इसने रेलवे सुरक्षा बल को महानगर की लोकल ट्रेन में महामारी के दौरान मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने का अधिकार दे दिया है।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

मुंबई, 29 अक्टूबर महाराष्ट्र सरकार ने बृहस्पतिवार को बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि इसने रेलवे सुरक्षा बल को महानगर की लोकल ट्रेन में महामारी के दौरान मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने का अधिकार दे दिया है।

सरकार ने यह भी कहा कि उसने अधिक से अधिक लोगों के लोकल ट्रेन का इस्तेमाल करने के तौर-तरीकों पर काम करना शुरू कर दिया है और इसके लिए ‘‘रंगीन ई-पास व्यवस्था’’ विकसित करने का वह प्रयास कर रही है।

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महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी ने मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी. एस. कुलकर्णी की पीठ के समक्ष यह हलफनामा दायर किया।

कुंभकोनी अदालत के एक पूर्व सुझाव पर जवाब दे रहे थे जिसमें अदालत ने महानगर में वर्तमान में चल रहे लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया था। साथ ही अदालत ने कहा था कि आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों के लोगों को भी लोकल ट्रेन से चलने की अनुमति दी जाए।

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उन्होंने बृहस्पतिवार को अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने महिलाओं को रेलगाड़ी की सेवाएं लेने की अनुमति दे दी है। इसने वकीलों को भी काम के लिए रेलगाड़ी से आने-जाने की अनुमति दी है।

महाधिवक्ता ने कहा कि मुंबई मेट्रो के कर्मचारियों और निजी सुरक्षा गार्ड को भी रेलगाड़ियों के इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी।

कुंभकोनी ने कहा कि राज्य सरकार और अधिक लोगों को रेलगाड़ियों के इस्तेमाल के तौर-तरीकों पर काम कर रही है और लोकल ट्रेनों के लिए वह रंगीन ई-पास व्यवस्था बनाने पर काम कर रही है।

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