रोज वैली चिटफंड मामला: उच्चतम न्यायालय ने निजी फर्म के प्रबंध निदेशक को जमानत दी
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नयी दिल्ली, चार मई उच्चतम न्यायालय ने कई करोड़ रूपये के रोज वैली चिटफंड घोटाला मामले में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार एक निजी कंपनी के प्रबंध निदेशक को सोमवार को जमानत दी।

न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने आरोपी रमेश गांधी को राहत देते हुए निर्देश दिया कि वह ‘‘जांच में हर संभव सहयोग दें’’ और निचली अदालत की इजाजत के बगैर देश छोड़कर नहीं जाएं।

पीठ ने मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की।

पीठ ने आरोपी को 50,000 रूपये का मुचलका तथा दस-दस हजार रूपये की पांच जमानत राशि देने का निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत ने आरोपी को निचली अदालत में हर सुनवाई पर पेश होने का निर्देश दिया।

रमेश गांधी ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के पिछले साल के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें जमानत की मांग करने वाले उनके अनुरोध को खारिज कर दिया गया था।

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने याचिका का विरोध किया और कहा कि कथित घोटाले में पैसे के लेनेदेन में आरोपी की मुख्य भूमिका रही है।

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