बेंगलुरु, छह जुलाई कर्नाटक सरकार ने सोमवार को पृथक-वास नियमों में बदलाव करते हुए महाराष्ट्र से कर्नाटक आने वाले लोगों के लिए सात दिन के संस्थागत पृथक-वास की अवधि को खत्म कर घर पर 14 दिन के घर पर एकांतवास को अनिवार्य कर दिया है।
प्रमुख सचिव राजस्व विभाग (आपदा प्रबंधन) और सदस्य सचिव, राज्य कार्यकारी समिति एन मंजूनाथ प्रसाद द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया, “महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों से कर्नाटक आने वाले लोगों को 14 दिन तक घर पर एकांतवास में रहना होगा।”
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आदेश के अनुसार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी पूर्व आदेश और मानक संचालन प्रक्रिया में निर्दिष्ट अन्य शर्तें अगले आदेशों तक लागू रहेंगी।
अब तक महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को सात दिनों के संस्थागत पृथक-वास और अगले सात दिनों तक घर में एकांतवास में में रहना पड़ता था।
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सरकार ने अपने पृथक-वास नियमों को बदलते हुए हाल में तमिलनाडु और दिल्ली से लौटने वालों के लिए निर्धारित तीन दिन के संस्थागत पृथक-वास को खत्म कर उन्हें अन्य राज्यों से यात्रा करने वालों की तरह 14 दिन के घर पर एकांवास में रहने के लिए कहा है।
पिछले महीने महाराष्ट्र से लौटे लोगों के कारण कर्नाटक में संक्रमण के मामलों में भारी वृद्धि हुई थी। कर्नाटक में फिलहाल संक्रमण के कुल 23,474 मामले सामने आए हैं जिनमें से 372 लोगों की मौत हो चुकी है और 9,847 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं।
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