जरुरी जानकारी | नये प्रावधानों से रिलायंस, अन्य कंपनियों को गैस मूल्य निर्धारण में सरकारी मंजूरी की नहीं होगी जरूरत

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. यदि बाजार मूल्य से संबंधित नये दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज तथा प्राकृतिक गैस के अन्य उत्पादकों को गैस मूल्य निर्धारण में सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गयी है।

नयी दिल्ली, सात दिसंबर यदि बाजार मूल्य से संबंधित नये दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज तथा प्राकृतिक गैस के अन्य उत्पादकों को गैस मूल्य निर्धारण में सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गयी है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पिछले सप्ताह ई-निविदा के माध्यम से घरेलू स्तर पर उत्पादित प्राकृतिक गैस के बाजार मूल्य को लेकर दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया।

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सरकार ओएनजीसी और ऑयल इंडिया को नामांकन आधार पर दिये गये पुराने तेल खंडों को छोड़ शेष सभी क्षेत्रों से उत्पादित प्राकृतिक गैस मूल्य को लेकर 2017 से ही छूट दे चुकी है।

अधिसूचना में कहा गया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और बीपी के गठजोड़ तथा ओएनजीसी जैसी कंपनियां उपभोक्ताओं को गैस की नीलामी करते आ रही हैं। वे आमतौर पर एक फार्मूला तैयार करते हैं और उपयोगकर्ताओं से बोलियां मांगते हैं।

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अधिसूचना में कहा गया है कि वे मूल्य निर्धारण के फार्मूले को जारी रखेंगे, लेकिन अब उन्हें पांच पूर्व चयनित एजेंसियों के इलेक्ट्रॉनिक-प्लेटफॉर्म पर बोलियां लेनी होंगी।

एजेंसियों में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड, राइट्स, एमएसटीसी और क्रिसिल रिस्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड शामिल हैं।

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