देश की खबरें | प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दुष्कर्म मामले की सुनवाई टालने से इनकार

बेंगलुरु, दो मई कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निलंबित जद(एस) नेता प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दुष्कर्म से जुड़े मामले की सुनवाई टालने के अनुरोध वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

यह याचिका प्रज्वल की मां भवानी रेवन्ना ने दायर की थी। उन्होंने अपने बेटे को नया कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए समय देने का अनुरोध किया था।

न्यायमूर्ति विश्वजीत शेट्टी ने यह कहते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि निचली अदालत को ऐसा निर्देश जारी करना उसके अधिकारों को कमजोर करने जैसा होगा।

उन्होंने कहा, “अगर निचली अदालत को सुनवाई स्थगित करने के लिए आदेश पारित किया जाता है, तो इससे (अदालत का) मनोबल गिरेगा।”

न्यायमूर्ति शेट्टी ने स्पष्ट किया कि याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा, “मैं आदेश पारित करूंगा। मैं इस (याचिका) पर विचार नहीं करूंगा।”

बेंगलुरु की एक अदालत ने तीन अप्रैल को प्रज्वल के खिलाफ बलात्कार, आपराधिक धमकी और निजी वीडियो के अवैध प्रसार सहित गंभीर आरोप लगाए थे।

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