देश की खबरें | अधिवक्ता तेजस धीरेनभाई करिया को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश

नयी दिल्ली, 29 अगस्त उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने अधिवक्ता तेजस धीरेनभाई करिया को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप नियुक्त करने की सिफारिश सरकार से की है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने 25 अक्टूबर, 2023 को अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से इस बाबत सिफारिश की थी।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने कहा, ‘‘हमारे एकमात्र परामर्शदाता-न्यायाधीश का मानना ​​है कि संबंधित अधिवक्ता एक खास क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और उन्होंने मुख्य रूप से मध्यस्थता के क्षेत्र में वकालत की है, तथा उच्च न्यायालय में उनकी उपस्थिति उतनी अपेक्षित नहीं भी हो सकती है, लेकिन मध्यस्थता न्यायाधिकरणों के समक्ष महत्वपूर्ण मामलों में यह भरपाई हो सकती है।’’

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना तथा न्यायमूर्ति बी आर गवई भी कॉलेजियम में शामिल हैं।

कॉलेजियम ने कहा, ‘‘न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी से संकेत मिलता है कि उम्मीदवार की ईमानदारी के बारे में कोई प्रतिकूल बात सामने नहीं आई है। जहां तक ​​उम्मीदवार की आयु के संबंध में न्याय विभाग के अवलोकन का सवाल है, हमारा मानना ​​है कि उम्मीदवार उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा अनुशंसा की तिथि तक 45 वर्ष की निर्धारित आयु सीमा की शर्त पूरी करते हैं।’’

कॉलेजियम ने कहा कि उम्मीदवार मध्यस्थता कानून के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। इसने मध्यस्थता से संबंधित मुकदमों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर (खासकर दिल्ली उच्च न्यायालय के परिप्रेक्ष्य में) इन्हें सही तरीके से निपटाने की आवश्यकता की ओर भी इशारा किया है।

कॉलेजियम ने कहा, ‘‘तेजस धीरेनभाई करिया दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ के लिए खास साबित होंगे। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता मामलों में पेश होने के अलावा, तेजस धीरेनभाई करिया को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह की मध्यस्थता का व्यापक अनुभव है।’’

पिछले पांच वर्षों में करिया की औसत शुद्ध व्यावसायिक आय 7.09 करोड़ रुपये से अधिक होने के बारे में कॉलेजियम ने कहा कि यह दर्शाता है कि उनके पास पर्याप्त मुकदमे हैं।

कॉलेजियम ने कहा, ‘‘इसलिए, तेजस धीरेनभाई करिया दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पूरी तरह से योग्य और उपयुक्त हैं। उपरोक्त के मद्देनजर, कॉलेजियम दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अधिवक्ता तेजस धीरेनभाई करिया की उम्मीदवारी की सिफारिश करने का प्रस्ताव करती है।’’

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