देश की खबरें | औरंगाबाद में कर्फ्यू के दौरान राशन वितरण की अनुमति नहीं

औरंगाबाद, आठ जुलाई कोविड-19 के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए औरंगाबाद में लागू “जनता कर्फ्यू” के दौरान किसी को भी राशन या खाने के पैकेट बांटने की इजाजत नहीं दी जाएगी। औरंगाबाद के पुलिस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद ने बुधवार को यह जानकारी दी।

महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर और कुछ उपनगरीय इलाकों में स्थानीय प्रशासन ने 10 से 18 जुलाई तक "जनता कर्फ्यू" लगाने का आह्वान किया है।

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पत्रकारों से बात करते हुए प्रसाद ने कहा कि कर्फ्यू को सख्ती से लागू किया जाएगा और सभी सड़कों पर कड़ी निगरानी की जाएगी।

उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के आसपास घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस अवधि के दौरान राशन और भोजन के पैकेट के वितरण की अनुमति नहीं होगी।

मंगलवार तक, औरंगाबाद जिले में कोविड-19 के 7,134 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 327 लोगों की मौत हो चुकी है।

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