देश की खबरें | बलात्कार के दोषी ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ की, सात साल की सजा
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ठाणे, 10 अक्टूबर महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2019 में 11 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में एक व्यक्ति को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, लड़की के बयान ने 45 वर्षीय आरोपी को इस अपराध में संलिप्तता को साबित कर दिया।, इस व्यक्ति को पहले भी एक अन्य नाबालिग लड़की से बलात्कार का दोषी ठहराया गया था और उस अपराध के लिए वह सात साल की जेल की सजा काट चुका है।
विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश डी एस देशमुख ने बुधवार को आरोपी को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विशेष लोक अभियोजक संध्या एच म्हात्रे ने अदालत को बताया कि 22 नवंबर, 2019 को जब पीड़िता ठाणे जिले के दिवा इलाके में अपने घर के बाहर एक दुकान में बैठी थी,तो पड़ोस में रहने वाले आरोपी ने उसे बताया कि कोई उसे बुला रहा है।
उन्होंने बताया कि लड़की उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसने उसे उठा लिया और एक स्कूल के पास खाली पड़े कमरे में ले गया, जहाँ उसने उसके साथ छेड़छाड़ की। उसने लड़की को यह भी चेतावनी दी कि वह इस घटना के बारे में किसी को न बताए।
हालांकि, लड़की ने शोर मचाया और आसपास के कुछ लोगों ने उसे बचा लिया, उस व्यक्ति की पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया।
अदालत ने आरोपी की इस दलील को खारिज कर दिया कि पीड़िता के परिवार के साथ विवाद था जिसके बाद उसे मामले में झूठा फंसाया गया था।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ सभी आरोप उचित संदेह से परे सफलतापूर्वक साबित कर दिए हैं। अदालत ने कहा कि उसे दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने की आवश्यकता है।
मुंब्रा पुलिस थाने के कांस्टेबल विद्यासागर कोली ने कहा कि आरोपों को साबित करने के लिए पीड़िता सहित अभियोजन पक्ष के पांच गवाहों की जांच की गई।
म्हात्रे ने बताया कि आरोपी को इससे पहले भी यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था और 2012 में आठ साल की बच्ची के साथ बलात्कार के जुर्म में उसे सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।
उन्होंने बताया कि रिहा होने के बाद आरोपी ने इस मामले में पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की।
अदालत ने पीड़िता को उचित मुआवजा देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश भेजा।
रंजन माधव
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(The above story first appeared on LatestLY on Oct 10, 2024 05:08 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

