Maharashtra: नारायण राणे को बड़ी राहत, उद्धव ठाकरे के बारे में विवादित बयान देने के मामले में कोर्ट से बरी

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता नारायण राणे को राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले में शनिवार को आरोपमुक्त कर दिया.

बीजेपी नेता नारायण राणे (Photo Credits ANI)

मुंबई, 2 अप्रैल : महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता नारायण राणे को राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले में शनिवार को आरोपमुक्त कर दिया. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रायगढ़-अलीबाग) एस. डब्ल्यू. उगाले ने राणे को बरी किया. विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं हो सका है.

राणे के खिलाफ रायगढ़ जिले के महाड में 2021 में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. उन्हें उनकी टिप्पणी के लिए रत्नागिरी जिले से गिरफ्तार किया गया था. राणे ने कहा था, “यह शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री (उद्धव ठाकरे) को स्वतंत्रता प्राप्ति के वर्ष के बारे में नहीं पता है. वह अपने भाषण के दौरान यह पूछने के लिए पीछे मुड़ गए कि आजादी को कितने वर्ष हो गए हैं. अगर मैं वहां होता, तो (उन्हें) जोरदार तमाचा मार देता.” यह भी पढ़ें : Karnataka Road Accident: सड़क हादसे में महाराष्ट्र के नवविवाहित जोड़े की मौत

उन्होंने दावा किया था कि ठाकरे 15 अगस्त पर राज्य की जनता के नाम अपने भाषण में यह भूल गए थे कि स्वतंत्रता प्राप्ति को कितने वर्ष हो गए. इस टिप्पणी के लिए राणे के खिलाफ महाराष्ट्र में चार प्राथमिकियां दर्ज की गई थीं.

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