देश की खबरें | राजस्थान : पति सहित पांच लोगों की हत्या के मामले में महिला, उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. अलवर की स्थानीय अदालत ने अपने पति, तीन बेटों और एक भतीजे की निर्मम हत्या के मामले में एक महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त लोक अभियोजक ने यह जानकारी दी।
अलवर (राजस्थान), 21 मार्च अलवर की स्थानीय अदालत ने अपने पति, तीन बेटों और एक भतीजे की निर्मम हत्या के मामले में एक महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त लोक अभियोजक ने यह जानकारी दी।
अतिरिक्त लोक अभियोजक अशोक शर्मा ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सोमवार को आरोपी महिला संध्या उर्फ संतोष और उसके प्रेमी हनुमान को मामले में दोषी पाया। न्यायाधीश ने उन्हें मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई।
शर्मा ने बताया कि अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों को आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत भी सजा सुनाई गई है और सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
आरोपी महिला ने दो-तीन अक्टूबर 2017 की रात को अपने प्रेमी और दो अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने पति बनवारी लाल (45), तीन बेटों और एक भतीजे की गला रेत कर हत्या कर दी थी।
संध्या का अपने से दस साल छोटे हनुमान के साथ विवाहेतर संबंध था। दोनों साथ रहना चाहते थे और इसलिए उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति और परिवार के अन्य सदस्यों की हत्या कर दी।
जांच अधिकारी विनोद सामरिया ने कहा कि उसने अपने तीन बेटों के साथ वहां सो रहे अपने भतीजे की भी हत्या कर दी।
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(The above story first appeared on LatestLY on Mar 21, 2023 02:48 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

