देश की खबरें | राजस्थान : कोविड-19 महामारी के चलते राजकीय व्यय में मितव्ययता बरतने के निर्देश

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एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

जयपुर, 15 सितंबर राजस्थान सरकार ने मंगलवार को एक परिपत्र जारी कर कोविड-19 महामारी के कारण राज्य के वित्तिय संसाधनों पर पड़ने वाले असाधारण प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजकीय व्यय में मितव्ययता बरतने के निर्देश दिये हैं।

परिपत्र के अनुसार वर्ष 2020-21 के बजट की विभिन्न मदों जैसे कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, कम्प्यूटर अनुरक्षण, स्टेशनरी, मुद्रण एवं लेखन, प्रकाशन, पुस्तकालय तथा पत्र-पत्रिकाओं पर व्यय के लिए उपलब्ध धनराशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में 70 प्रतिशत तक सीमित किया जाएगा। परिपत्र के अनुसार हवाई यात्रा के लिए अधिकृत अधिकारी इकोनॉमी श्रेणी में ही यात्रा करेंगे, एक्जीक्यूटिव एवं बिजनेस श्रेणी में यात्रा पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। विमान किराए पर लेना तथा राजकीय व्यय पर विदेश यात्रा पर भी पूरी तरह प्रतिबंध होगा।

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अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य ने बताया कि महामारी के कारण राजकीय व्यय के विनियमन के लिए पूर्व में जारी किए गए मितव्ययता परिपत्रों की निरंतरता में यह दिशा निर्देश तुरन्त प्रभाव से जारी किये जा रहे है।

परिपत्र के अनुसार शासकीय कार्यों के लिए की जाने वाली यात्राओं को न्यूनतम रखा जाएगा। यथासंभव वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठकें आयोजित की जाएंगी। वहीं, नए वाहनों की खरीद प्रतिबंधित की गई है।

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कोविड-19 महामारी की रोकथाम, उपचार तथा पीड़ितों की सहायता के लिए आवश्यक सामग्री एवं उपकरण को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की मशीनरी, साज-सामान, औजार, संयंत्र एवं अन्य नई वस्तुओं की खरीद नहीं की जा सकेगी। केवल योजनाओं को संचालित करने के लिए आवश्यक उपकरणों की ही खरीद की जा सकेगी।

राजकीय भोज तथा उपहार क्रय, सत्कार एवं आतिथ्य व्यय पर आगामी आदेशों तक प्रतिबंध रहेगा। सभी राजकीय कार्यक्रम, भूमि पूजन, उद्घाटन समारोह आदि सादगी एवं मितव्ययता बरतते हुए और संभव हो तो वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से ही आयोजित किए जाएंगे।

राजकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को देय उपार्जित अवकाश के एवज में नकद भुगतान की नई स्वीकृतियां इस वित्तीय वर्ष में स्थगित रखी जाएंगी। वर्तमान वित्तीय वर्ष में सभी प्रकार के प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशाला, उत्सव एवं प्रदर्शनियों का आयोजन यथासंभव ऑनलाइन किया जाएगा।

परिपत्र में दिए गए दिशा-निर्देश सभी राजकीय उपक्रमों, कंपनियों, बोर्ड, विश्वविद्यालयों, अनुदानित संस्थाओं, निकायों एवं राज्य सरकार पर वित्तीय दृष्टि से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निर्भर सभी संस्थाओं पर लागू होंगे।

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