देश की खबरें | राजस्थान मंत्रिमंडल का फैसला: जयपुर में बनेगी ‘एयरो सिटी’, राज्य में तीन ‘फ्लाइंग स्कूल’ खुलेंगे

जयपुर, दो जुलाई राजस्थान की राजधानी जयपुर में ‘एयरो सिटी’ बनाई जाएगी जिसमें होटल, रेस्त्रां सहित विभिन्न आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके साथ ही किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा में ‘फ्लाइंग स्कूल’ खोले जाएंगे। राज्य मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में यह फैसला किया गया।

इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने महात्मा गांधी की जीवनी पर आधारित संग्रहालय 'गांधी वाटिका' के संचालन और प्रबंधन के लिए राज्य की पिछली अशोक गहलोत सरकार द्वारा लाए गए गांधी वाटिका न्यास, जयपुर अधिनियम-2023 को निरस्त करने का फैसला किया है।

मंत्रिमंडल की बैठक यहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई।

बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द्र बैरवा, उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में राज्य में विमानन क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास, बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दृष्टि से नियमों में संशोधन और गांधी दर्शन संग्रहालय के संचालन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय किए गए।

मंत्री राठौड़ ने बताया कि राज्य में क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नागरिक विमानन नीति 2024 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने बताया कि यह नीति विमानन प्रशिक्षण सुविधाओं, विमानन रखरखाव सेवाओं को बढ़ाने और एयरोस्पेस गतिविधियों को विकसित करने पर केन्द्रित है। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा में ‘फ्लाइंग स्कूल’ खोले जाएंगे और कोटा में 'ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट' बनाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि जयपुर में ‘एयरो सिटी’ बनाई जाएगी जिसमें होटल, रेस्त्रां सहित विभिन्न आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न हवाई अड्डों पर कार्गो सुविधा प्रारम्भ की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत राज्य की पुरानी हवाई पट्टियों को मरम्मत करके पुनः उड़ान योग्य बनाया जाएगा।

संसदीय कार्य मंत्री पटेल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि गांधी वाटिका न्यास, जयपुर अधिनियम-2023 को निरस्त करने के लिए विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2023 में लाए गए अधिनियम की विभिन्न धाराओं में उपाध्यक्ष को असीमित वित्तीय शक्तियां दी गई थीं। उन्होंने बताया कि न्यास से संबंधित किसी भी प्रकार की स्थावर सम्पत्ति का विक्रय, बंधक या निपटान करने का अधिकार उपाध्यक्ष को दिया गया था। उन्होंने बताया कि मनोनीत उपाध्यक्ष को हटाने के संबंध में किसी भी प्रकार का प्रावधान भी उक्त अधिनियम में नहीं किया गया था, ये प्रावधान राज्य हित में नहीं हैं।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गांधी दर्शन संग्रहालय का संचालन किया जाता रहेगा। उन्होंने बताया कि राज्य में अन्य विभागों के अधीन संचालित संग्रहालयों का संचालन संबंधित विभाग द्वारा ही किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में गांधी दर्शन संग्रहालय के संचालन एवं प्रशासनिक क्रियान्वयन हेतु गांधी वाटिका न्यास की आवश्यकता नहीं है।

राठौड़ ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अक्षय ऊर्जा नीति, 2023 एवं राजस्थान भू-राजस्व (अक्षय ऊर्जा पर आधारित विद्युत संयत्रों की स्थापना हेतु राजकीय भूमि का आवंटन) नियम, 2007 के प्रावधानों में संशोधन किये जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। उन्होंने बताया कि राजस्थान को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है।

उन्होंने बताया कि अब तक राज्य सरकार की ओर से विद्युत क्षेत्र में करीब सवा दो लाख करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन (एमओयू) किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि अब इन संशोधनों से प्रदेश में बिजली क्षेत्र में 2 लाख करोड़ रुपये के नये निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा।

पृथ्वी कुंज राजकुमार अमित

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