प्रयागराज, 23 फरवरी कानपुर देहात में कथित अवैध निर्माण खाली कराने के दौरान एक महिला और उसकी बेटी के जलकर मरने की घटना में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य के अधिकारियों से इस मामले की जांच की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने को बृहस्पतिवार को कहा।
अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख तय करते हुए राज्य के अधिकारियों से गृह सचिव के निजी हलफनामा के साथ प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सैय्यद कमर हसन रिजवी की खंडपीठ ने अवनीश कुमार पांडेय नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने 13 फरवरी को हुई घटना के संबंध में अदालत से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था।
बहस के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को सूचित किया गया कि घटना के तुरंत बाद संबंधित अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई और भारतीय दंड संहिता विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी एफआईआर दर्ज की गई।
अदालत को बताया गया कि मामले की मजिस्ट्रेटी जांच के अलावा एसआईटी (विशेष जांच दल) भी गठित की गई है और जांच जारी है।
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