जरुरी जानकारी | विद्युत मंत्रालय ने तीसरे पक्ष को बिजली बेचने की अनुमति देने संबंधी मसौदा जारी किया

विद्युत मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान के अनुसार इस कदम से लागत कम होगी और उपभोक्ताओं के लिए खुदरा शुल्क में कटौती भी हो सकती है।

विद्युत मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बिजली (देर से भुगतान अधिभार) संशोधन नियम, 2021 के मसौदा को जारी किया। इस मसौदा के संशोधन नियमों को बिजली मंत्रालय की वेबसाइट पर देखा जा सकते है।

बयान में कहा गया कि विद्युत मंत्रालय ने उपभोक्ताओं के लिए खुदरा शुल्क कम करने को लेकर वितरण लाइसेंस प्राप्त कंपनी के बोझ को कम करने की दिशा में एक और कदम उठाने का प्रस्ताव रखा है।

मंत्रालय ने कहा कि बिजली उत्पादन कंपनियों को तीसरे पक्ष को बिजली बेचने और उनकी लागत वसूल करने का विकल्प दिया जा रहा है। इस सीमा तक वितरण लाइसेंसप्राप्त कंपनी का नियत लागत भार कम किया जाएगा।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)