देश की खबरें | पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई

मथुरा (उप्र), 31 जुलाई उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की एक पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी है और उस पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

पॉक्सो कोर्ट की विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता अलका उपमन्यु ने रविवार को बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने शुक्रवार को दोषी परवेज को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 12 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

उपमन्यु ने बताया, यह मामला वृन्दावन थाना क्षेत्र का है जहां तीन वर्ष पहले 31 मार्च को पीड़िता की मां ने मुकदमा दर्ज कराया था कि कन्नौज निवासी परवेज नाम का एक युवक उसकी ठेली पर खाना खाने आया करता था, वह वहीं कहीं नौकरी करता था।

दर्ज कराई गई शिकायत में पीड़िता की मां ने कहा कि ठेली पर उसकी बेटी भी कभी-कभार आ जाया करती थी । वहीं परवेज उसे धोखे से हरिद्वार ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

हरिद्वार से लौटकर पीड़िता ने जब आपबीती परिवार को बताई तब यह मामला दर्ज कराया गया।

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