वादी व भाजपा नेता विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि बुधवार को अदालत में वादी का बयान दर्ज किया गया, जिसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 17 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।
गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि मिश्रा ने बुधवार को अदालत में साक्ष्य पेश किए। शुक्ला ने कहा कि उन्होंने वादी से जिरह की।
दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर दर्ज मामले में 26 जुलाई को गांधी ने अदालत में बयान दर्ज कराया था। उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा था उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश रची जा रही है।
मिश्रा ने वर्ष 2018 में सांसद/विधायक अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
मिश्रा ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक चुनाव के दौरान गांधी ने अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे वह आहत हुए हैं।
अदालत ने इस साल जून में गांधी को जमानत दे दी थी।
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