प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credit- Twitter)
कोच्चि, 22 मार्च: केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court) ने सोमवार को भाजपा-राजग (BJP-NDA) के तीन उम्मीदवारों की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जो विधानसभा चुनाव (Assembly elections) में उनके नामांकन को रद्द किए जाने चुनौती देने के लिए दायर की गई थीं. यह भी पढ़े: राहुल गांधी ने पेट्रोल व डीज़ल की बढ़ती कीमतों पर केंद्र पर निशाना साधा
न्यायमूर्ति एन नागरेश ने निर्वाचन आयोग के मत को स्वीकार किया कि एक बार चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती. भाजपा के एन हरिदास और निवेदिता सुब्रमण्यम तथा सहयोगी दल अन्नाद्रमुक की उम्मीदवार आर एम धनलक्ष्मी ने अपना नामांकन रद्द होने के बाद रविवार को अदालत का दरवाजा खटखटाया था.
उनके नामांकन पत्र अधूरे होने के कारण , नामांकन रद्द कर दिया गया था. हरिदास ने थालासेरी (कन्नूर) और निवेदिता ने गुरुवयूर (त्रिशूर) से पर्चा दाखिल किया था और अन्नाद्रमुक की धनलक्ष्मी ने इडुक्की जिले के देवीकुलम से नामांकन भरा था. इन सीटों पर छह अप्रैल को मतदान होगा.













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