देश की खबरें | किराया राहत पर केजरीवाल की घोषणा के क्रियान्वयन पर उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के दौरान गरीब किरायेदारों को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा किराये से राहत पहुंचाने संबंधी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की घोषणा के क्रियान्वयन पर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
नयी दिल्ली, 28 फरवरी उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के दौरान गरीब किरायेदारों को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा किराये से राहत पहुंचाने संबंधी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की घोषणा के क्रियान्वयन पर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि यदि कोई गरीब किरायेदार कोविड-19 महामारी के दौरान किराया नहीं दे सकता है तो राज्य सरकार यह राशि अदा करेगी।
न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा, ‘‘कोई नीति बनानी होगी, इस बारे में एक अधिसूचना जारी करनी होगी।’’
पीठ ने कहा कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय के इस आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर रही है।
न्यायालय ने कहा, ‘‘चूंकि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ उस अदालत की खंडपीठ द्वारा जारी आदेश के विरूद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है, ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है। इस आधार पर विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।’’
उल्लेखनीय है कि पिछले साल 27 सितंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार को मुख्यमंत्री की उक्त घोषणा के क्रियान्वयन के लिए नीति बनाने का निर्देश देने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी थी।
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(The above story first appeared on LatestLY on Feb 28, 2022 10:58 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

