जरुरी जानकारी | पंजाब में बार, रेस्तरां, शादी मंडप हॉल को वार्षिक लाइसेंस शुल्क से आंशिक छूट

चंडीगढ़, 30 सितंबर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य शादी मंडप घरों, बार, होटल एवं रेस्तरां को 2020-21 के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क में आंशिक छूट देने की बुधवार को अनुमति दे दी। यह छूट अप्रैल-सितंबर की अवधि के लिए दी जाएगी।

आधिकारिक बयान के मुताबिक मंत्री समूह की सिफारिशों पर सहमति जताते हुए सिंह ने इस आंशिक छूट की अनुमति दे दी। लाइसेंस शुल्क का आकलन तिमाही आधार पर किया जाता है। ऐसे में यह छूट अप्रैल-सितंबर के दौरान दो तिमाहियों के लिए होगी।

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बयान के अनुसार एक अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 की अवधि के लिए रेस्तरां, होटल, विवाह मंडप हॉल और बार को वार्षिक लाइसेंस शुल्क पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

राज्य में पंजीकृत 1,065 होटल, रेस्तरां और बार को दी जाने वाली इस छूट से सरकारी खजाने पर 13.55 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। यह 2020-21 के इस मद से अनुमानित राजस्व संग्रह का आधा है।

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इसी तरह 2,324 पंजीकृत विवाह मंडपों को यह छूट देने से सरकारी खजाने पर 3.50 करोड़ रुपये का भार आएगा।

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