देश की खबरें | पालघर मामला : आरोपपत्र दाखिल नहीं होने पर 28 आरोपियों को मिली जमानत
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. पालघर में 16 अप्रैल को भीड़ द्वारा दो साधुओं और उनके ड्राइवर को पीट-पीट कर हत्या कर दिए जाने के मामले में सोमवार को एक स्थानीय अदालत ने 28 आरोपियों को जमानत दे दी क्योंकि निर्धारित 90 दिनों में उनके खिलाफ कोई आरोपपत्र नहीं दायर किया गया।
पालघर, 10 अगस्त पालघर में 16 अप्रैल को भीड़ द्वारा दो साधुओं और उनके ड्राइवर को पीट-पीट कर हत्या कर दिए जाने के मामले में सोमवार को एक स्थानीय अदालत ने 28 आरोपियों को जमानत दे दी क्योंकि निर्धारित 90 दिनों में उनके खिलाफ कोई आरोपपत्र नहीं दायर किया गया।
वकील अमृत अधिकारी ने कहा कि दहानू में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एमवी जावले ने आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
अधकारी ने कहा कि 28 लोगों को हत्या और हत्या के प्रयास से संबंधित पहली दो प्राथमिकी के तहत गिरफ्तार किया गया था।
हालांकि, इनमें से 18 लोगों को फिर से हिरासत में लिया जाएगा क्योंकि वे तीसरे आरोपपत्र में भी आरोपी हैं। यह आरोपपत्र पुलिस के कार्य में बाधा डालने, दंगा और हत्या के प्रयास से संबंधित है जिसमें 47 लोगों को आरोपी बनाया गया है। यह आरोपपत्र शुक्रवार को दायर किया गया था।
जिले के कासा इलाके में 16 अप्रैल की देर रात की इस घटना के सिलसिले में कुल 154 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
इस घटना में संत कल्पवृक्ष गिरि (70) और सुशीलगिरि महाराज (35) तथा उनके चालक नीलेश तेलगड़े (30) की मौत हो गयी थी।
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