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जल बोर्ड के लिए निधि जारी करने का आदेश 31 मार्च के बाद भी दिया जा सकता है: उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को आश्वासन दिया कि वह दिल्ली जल बोर्ड को दी जाने वाली 3,000 करोड़ रुपये की धनराशि 31 मार्च को व्यपगत होने के बाद भी जारी करने का आदेश दे सकता है.

जल बोर्ड के लिए निधि जारी करने का आदेश 31 मार्च के बाद भी दिया जा सकता है: उच्चतम न्यायालय
Supreme Court | PTI

नयी दिल्ली, 20 मार्च : उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को आश्वासन दिया कि वह दिल्ली जल बोर्ड को दी जाने वाली 3,000 करोड़ रुपये की धनराशि 31 मार्च को व्यपगत होने के बाद भी जारी करने का आदेश दे सकता है. आप सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड के लिए धनराशि जारी करने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायलय का रुख किया है. भारत के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने आप सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर गौर किया.

सिंघवी ने कहा कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड को दी जाने वाली धनराशि 31 मार्च को व्यपगत हो जाएगी. पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं. पीठ ने कहा कि वह एक अप्रैल को याचिका पर सुनवाई करेगी. यह भी पढ़ें : AAP-Congress Alliance: आप-कांग्रेस गठबंधन का कोई असर नहीं, दिल्ली की सातों सीट भाजपा जीतेगी- बांसुरी स्वराज

जब सिंघवी ने इस बात पर जोर दिया कि मामले की सुनवाई 21 मार्च को की जाए तो प्रधान न्यायधीश ने कहा “हम मामले की सुनवाई एक अप्रैल को सूचीबद्ध करेंगे और यदि हम कुछ रोकते हैं, तो निर्णय को पलटा जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है." वरिष्ठ वकील ने कहा कि बजट विधिवत पारित किया गया था और फिर भी दिल्ली जल बोर्ड के लिए निर्धारित धनराशि जारी नहीं की जा रही है और इसके परिणामस्वरूप निधि की कमी हो सकती है.

(The above story first appeared on LatestLY on Mar 20, 2024 12:30 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).