देश की खबरें | ओडिशा सरकार ने सेवानिवृत्त लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी किए

भुवनेश्वर, 12 सितंबर ओडिशा सरकार ने बृहस्पतिवार को अपने विभिन्न विभागों में अस्थायी आधार पर सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए।

सामान्य प्रशासन एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार राज्य सरकार ने 2014 में विभिन्न अपरिहार्य कारणों और काम के दबाव के कारण सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों को पुनः सेवा में रखने का निर्णय लिया था। हालांकि, सरकार के संज्ञान में आया है कि विभिन्न विभाग बिना किसी औचित्य के तथा केवल नियमित कार्यों के लिए सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त कर रहे हैं।

सामान्य प्रशासन एवं लोक शिकायत विभाग ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति अपवाद होने के बजाय नियम बन गई है।

परिपत्र में कहा गया है कि स्थिति पर विचार करते हुए तथा एक समान सिद्धांत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने 2014 में जारी प्रस्ताव को निरस्त करने का निर्णय लिया है तथा सेवानिवृत्त लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

दिशानिर्देशों के अनुसार, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी जो 65 वर्ष से कम आयु के हैं व जिनका सेवा रिकॉर्ड अच्छा है और जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, वे पुनः नियुक्ति के लिए पात्र हो सकते हैं।

जिन अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही या आपराधिक मामले लंबित हैं या जिन्हें पिछले पांच वर्षों में कदाचार के लिए दंडित किया गया है, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

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