देश की खबरें | एनएसईएल: ईडी ने 116 करोड़ रुपये की और संपत्ति कुर्क की

नयी दिल्ली, दो अप्रैल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने अपनी धनशोधन जांच के तहत ‘नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल)’ से जुड़े कुछ कथित उल्लंघनकर्ताओं की 116 करोड़ रुपये की और संपत्ति कुर्क की है।

संघीय जांच एजेंसी (ईडी) ने एक बयान में कहा कि धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 31 मार्च को मुंबई, दिल्ली और राजस्थान के कुछ शहरों में 15 अचल संपत्तियों को कुर्क करने का एक अनंतिम आदेश जारी किया गया।

उसने कहा कि ये संपत्तियां एनएसईएल के विभिन्न "उल्लंघनकर्ताओं’ जैसे ‘मोहन इंडिया ग्रुप’, ‘विमलादेवी एग्रोटेक लिमिटेड’, ‘यथुरी एसोसिएट्स’ और ‘लोटस रिफाइनरीज’ की हैं।

ईडी ने बताया कि इन संपत्तियों की कीमत 115.86 करोड़ रुपये है।

ईडी का आरोप है कि आरोपियों ने निवेशकों को ‘ठगने’ के लिए एक आपराधिक साजिश रची, उन्हें एनएसईएल के मंच पर व्यापार करने के लिए प्रेरित किया, ‘फर्जी’ गोदाम रसीदों जैसे ‘जाली’ दस्तावेज बनाए, खातों में ‘जालसाजी’ की और इस तरह आपराधिक विश्वासघात करते हुए निवेशकों से 5,600 करोड़ रुपये की ठगी की।

ईडी ने इस जांच के तहत अब तक कुल 3,433 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है और विभिन्न उल्लंघनकर्ताओं और ब्रोकिंग संस्थाओं के खिलाफ सात आरोप पत्र दाखिल किए हैं।

एजेंसी ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के साथ मिलकर एनएसईएल और इससे जुड़े अन्य लोगों की जांच के लिए 2013 में पीएमएलए के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया था।

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