नयी दिल्ली, 21 जुलाई शेयर ब्रोकर को अब अनुपालन को लेकर हर शेयर बाजार को सूचना देने की जरूरत नहीं होगी। बाजार नियामक सेबी और शेयर बाजारों ने ब्रोकर के लिए अनुपालन रिपोर्ट देने को लेकर प्रौद्योगिकी-आधारित सामान्य रिपोर्टिंग प्रणाली शुरू की है।
इसके साथ, ब्रोकर अब विभिन्न शेयर बाजारों के बजाय एक ही शेयर बाजार के ‘सामूहिक प्रतिवेदन मंच’ के जरिये अनुपालन रिपोर्ट दे सकेंगे।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को बयान में कहा, ‘‘इससे उन विभिन्न शेयर बाजारों को अनुपालन रिपोर्ट देने की जरूरत समाप्त हो जाएगी जहां एक शेयर ब्रोकर पंजीकृत है। इससे शेयर ब्रोकर की अनुपालन लागत में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है।’’
यह व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। पहले चरण में एक अगस्त, 2025 से सामूहिक प्रतिवेदन मंच के तहत 40 अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएंगी।
इस कदम से लगभग 990 शेयर ब्रोकर को लाभ होगा। ये वे ब्रोकर हैं, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और अन्य शेयर बाजारों से जुड़े हैं।
सेबी का मानना है कि अनुपालन रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित और युक्तिसंगत बनाना कारोबार सुगमता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपाय है।
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