गुवाहाटी, 12 अक्टूबर केंद्र ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को असम में करोड़ों रुपये के कथित ऑनलाइन व्यापार घोटाले से जुड़े 41 मामलों की जांच करने का निर्देश दिया है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी की।
असम के मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर यह जानकारी साझा की।
इसमें कहा गया है, ‘‘दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को आईपीसी/बीएनएस और अन्य अधिनियमों की प्रासंगिक धाराओं के तहत अपराधों की जांच के लिए पूरे असम राज्य में विस्तारित किया गया है, जैसा कि प्राथमिकी में उल्लेख किया गया है। यह सहमति 41 मामलों में भी दी गई है, जो असम के विभिन्न पुलिस थानों में धोखाधड़ी वाले लेनदेन और बड़ी रकम के व्यापार से संबंधित अनियमित जमा के संबंध में दर्ज हैं।’’
सीएमओ ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने इन मामलों की त्वरित जांच के लिए सीबीआई को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है।
यह घोटाला अगस्त के अंतिम सप्ताह में तब सामने आया जब दीपांकर बर्मन नामक व्यक्ति (जो फिलहाल फरार है) की कंपनी में भारी मात्रा में निवेश करने वाले लोगों ने शिकायत की कि उन्हें वादे के मुताबिक राशि नहीं लौटाई जा रही है और संबंधित कार्यालय 21 अगस्त से बंद है।
असम के मंत्रिमंडल ने सितंबर में इन मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया था। मुख्य सचिव रवि कोटा ने इस मामले पर सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद से भी चर्चा की, जिन्होंने आश्वासन दिया कि मामलों को अपने हाथ में लेने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी।
अब तक इस मामले में 65 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019 के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज मामलों की जांच के लिए 14 विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किए गए हैं।
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