नयी दिल्ली, तीन अगस्त पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के प्रबंध निदेशक एस एस मल्लिकार्जुन राव ने मंगलवार को कहा कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस सौदे के फैसले में कोई गलती नहीं है और इस संबंध में अगला कदम सैट के आदेश पर निर्भर करेगा।
प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस - कार्लाइल सौदे से संबंधित सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रखा है। आवास वित्त कंपनी में पीएनबी की फिलहाल 32.6 फीसदी हिस्सेदारी है।
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने इस संबंध में सेबी के उस आदेश के खिलाफ सैट में अपील की थी, जिसमें बाजार निमायक ने कार्लाइल समूह के साथ प्रस्तावित 4,000 करोड़ रुपये के सौदे पर आगे बढ़ने से रोक दिया था।
एक प्रॉक्सी एडवाजरी (बाहरी निवेश-परामर्शदात्री) कंपनी सहित कुछ हलकों से चिंता जताए जाने के बाद सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक की इस सौदे पर नजर है। इस सौदे के तहत अंतत: कार्लाइल समूह पंजाब नेशनल बैंक की अनुषंगी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का नियंत्रण हासिल करेगा।
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस बोर्ड की 31 मई को हुई बैठक में लिए गए फैसले का बचाव करते हुए राव ने कहा, ‘‘फैसले में कोई गलती नहीं थी। यदि आपने पिछले 2-2.5 वर्षों में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर की कीमत देखी है, तो यह नीचे ही था। आईसीडीआर के दिशानिर्देश सूचीबद्ध संस्थाओं के मूल्य निर्धारण के संबंध में उपयोग किए जाने वाले फॉर्मूले का स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘फैसला करने के दिन हममें से किसी ने भी यह कभी नहीं सोचा होगा कि कंपनी के निर्णय के आधार पर बाद में कीमत इतनी अधिक बढ़ जाएगी। इसलिए, निर्णय में कोई गलती नहीं थी।’’
उन्होंने कहा कि कई मुद्दों को पूंजी और प्रकटीकरण जरूरतों (आईसीडीआर) और दिशानिर्देशों के आधार पर मंजूरी दी गई। उन्होंने आगे कहा कि जब पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने विधि फर्मों से सलाह ली, तो उन्होंने कहा कि आईसीडीआर दिशानिर्देश महत्वपूर्ण हैं।
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