
सिलचर, 18 फरवरी असम के कछार जिला प्रशासन ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर चरमपंथी तत्वों की आवाजाही के अलावा मवेशियों एवं वस्तुओं की तस्करी को रोकने के लिए मंगलवार को रात्रि कर्फ्यू लगा दिया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गयी।
विज्ञप्ति के मुताबिक कछार के जिलाधिकारी मृदुल यादव ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए भारत-बांग्लादेश सीमा पर कड़े प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
विज्ञप्ति के मुताबिक, ‘‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत जारी आदेश का उद्देश्य चरमपंथी तत्वों की आवाजाही के अलावा सीमा पार वस्तुओं और मवेशियों के अनधिकृत परिवहन से उत्पन्न संभावित कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी को रोकना है।’’
जिलाधिकारी ने संभावित खतरों से निपटने के लिए निवारक उपायों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश भी डाला।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बाधित हो सकती है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से विशिष्ट प्रतिबंध लगाता है तथा जब तक अन्यथा निर्देश न दिया जाए, यह दो महीने तक लागू रहेगा।
निर्देश के अनुसार रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, जिसके तहत सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच कछार जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा के एक किलोमीटर के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है।
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