NIA ने उग्रवादियों को हथियार मुहैया कराने के मामले में आरोपपत्र दाखिल किया

नयी दिल्ली, 27 मई : राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने मिजोरम में उग्रवादियों को अवैध हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटकों की आपूर्ति और तस्करी के मामले में तीन और आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि तीनों की पहचान मिजोरम के रहने वाले वनलालदैलोवा, लालमुआनपुइया और लालरिनचुंगा उर्फ अल्बर्ट के रूप में हुई है. उनके आवासों पर तलाशी के दौरान हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री जब्त करने के बाद उन्हें छह दिसंबर, 2024 को गिरफ्तार किया गया था. अधिकारियों ने दावा किया कि जांच से पता चला कि तीनों ने उग्रवादी गतिविधियों को समर्थन देने और उग्रवादी समूहों को हथियार मुहैया करा कर मणिपुर में जातीय हिंसा को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी.

अधिकारियों ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने यह जानते हुए भी धन जुटाया था कि इस धनराशि का इस्तेमाल उग्रवादी गतिविधियों और हथियार खरीदने के लिए किया जाएगा, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय अखंडता को खतरा पैदा होगा. एनआईए के एक बयान में कहा गया है कि लाइसेंसी हथियार विक्रेता (मेसर्स इजराइल आर्म्स एंड एम्युनिशन, सेरछिप) वनलालदैलोवा ने मिजोरम के दो अन्य सह-आरोपियों लालंगईहावमा और लालमुआनावमा के साथ मिलकर उग्रवादी गतिविधियों में इस्तेमाल के लिए सीमा पार और मणिपुर में अवैध रूप से हथियार खरीदने और आपूर्ति करने की साजिश रची थी. जांच एजेंसी के अनुसार, उसने इस संबंध में अपनी डीलरशिप का दुरुपयोग किया था. बयान में कहा गया है कि लालमुआनपुइया और लालरिनचुंगा ने उग्रवादियों के लिए हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटकों की खरीद और आपूर्ति की सुविधा देकर इस अवैध नेटवर्क में सक्रिय रूप से भाग लिया था. यह भी पढ़ें : हरियाणा: पत्रकार की उसके घर के पास हत्या करने के मामले में एनएचआरसी का डीजीपी को नोटिस

बयान में कहा गया है कि लालरिनचुंगा अवैध रूप से आग्नेयास्त्रों के निर्माण और मरम्मत में भी लिप्त था. एनआईए ने पूर्वोत्तर क्षेत्र और दिल्ली सहित भारत के अन्य हिस्सों में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटकों की आपूर्ति में लालंगईहावमा और लालमुआनावमा की संलिप्तता से संबंधित विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर दिसंबर 2023 में नयी दिल्ली में मामला दर्ज किया था. मुख्य आरोप पत्र जुलाई 2024 में लालंगईहावमा के खिलाफ दाखिल किया गया था. इसके बाद नवंबर में सोलोमोना के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया था. बयान में कहा गया है कि यहां एनआईए की विशेष अदालत के समक्ष सोमवार को दाखिल दूसरे पूरक आरोप पत्र में वनलालदैलोवा, लालमुआनपुइया और लालरिनचुंगा पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), शस्त्र अधिनियम, 1959, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं.