नयी दिल्ली, सात जुलाई राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मंगलवार को दो कंपनियों को आंध्रप्रदेश में गैस रिसाव की दो अलग-अलग घटनाओं के पीड़ितों को दो हफ्ते के भीतर अंतरिम मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिया ।
एक मामले में विशाखापत्तनम के परवादा में सैनोर लाइफ साइंसेज फैक्टरी में बेंजीमिडाजोल गैस रिसाव से दो श्रमिकों की मौत हो गयी और चार को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
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दूसरे मामले में कुरनूल जिले के नंदयाल में 26 जून को एसपीवाई एग्रो इंडस्ट्रीज में अमोनिया गैस रिसाव से एक व्यक्ति की मौत हो गयी और तीन श्रमिक अस्वस्थ हो गए ।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पहले मामले में दोनों मृतकों के संबंध में 35-35 लाख रुपये मुआवजा राशि दी गयी है लेकिन घायलों को मुआवजा नहीं दिया गया है ।
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पीठ ने कहा, ‘‘कंपनी मुआवजा राशि देगी । हम चार घायलों में प्रत्येक के लिए अंतरिम राहत के तौर पर पांच-पांच लाख रुपये निर्धारित कर रहे हैं । दो हफ्ते के भीतर विशाखापत्तनम के जिलाधिकारी के पास 20 लाख रुपये की राशि जमा करायी जाएगी। ’’
जिलाधिकारी घायलों को उनके बैंक खाते में ये रकम सीधे भेज सकते हैं ।
अधिकरण ने पीड़ितों को अंतिम मुआवजा के आकलन और भविष्य में एहतियात को लेकर सुझावों के लिए एक कमेटी का भी गठन किया है ।
दूसरी घटना में अधिकरण ने एसपीवाई एग्रो को मृतक के परिजन के लिए अंतरिम मुआवजा के तौर पर 15 लाख रुपये और घायलों के लिए पांच-पांच लाख रुपये कुरनूल के जिलाधिकारी के पास जमा कराने को कहा गया । अगर अब तक मुआवजा राशि नहीं दी गयी या कम राशि दी गयी तो आदेश के मुताबिक मुआवजा राशि देना होगा ।
पीठ ने मामले की जांच के लिए कमेटी बनाने और रिपोर्ट भी सौंपने को कहा है ।
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