देश की खबरें | नेवेली बॉयलर विस्फोट : राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने एनएलसी इंडिया पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने तमिलनाडु के नेवेली लिग्नाइट बिजली घर के बॉयलर में हुए विस्फोट के सिलसिले में एनएलसी इंडिया लिमिटेड पर पांच करोड़ रुपये का अंतरिम जुर्माना लगाया है।

नयी दिल्ली, नौ जुलाई राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने तमिलनाडु के नेवेली लिग्नाइट बिजली घर के बॉयलर में हुए विस्फोट के सिलसिले में एनएलसी इंडिया लिमिटेड पर पांच करोड़ रुपये का अंतरिम जुर्माना लगाया है।

गौरतलब है कि एक जुलाई को हुए इस हादसे में 13 कामगारों की मौत हो गई थी जबकि 10 अन्य घायल हो गए थे।

यह भी पढ़े | Vande Bharat Mission: वंदे भारत मिशन से हुई 5 लाख 80 हजार भारतीयों की वतन वापसी.

अधिकरण के प्रमुख, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दुर्घटना के तथ्यों का स्वतंत्र सत्यापन आवश्यक है और ‘‘सम्पूर्ण जवाबदेही’’ के सिद्धांत के तहत औद्योगिक ईकाई को अंतरिम मुआवजा देना होगा।

बुधवार को एक आदेश में अधिकरण ने कहा कि अंतिम आकलन होने तक प्रत्येक मृतक के परिजन को 30-30 लाख रुपये की अंतरिम अनुग्रह राशि दी जाएगी।

यह भी पढ़े | दिल्ली हिंसा मामला: आप के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैने की जमानत याचिका पर 13 जुलाई को कोर्ट सुनाएगा फैसला: 9 जुलाई 2020 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार LIVE.

पीठ ने कहा, ‘‘मृतकों के परिजन को अनुग्रह राशि देने के अलावा घायलों को भी सहायता राशि दी जानी है। हमने तय किया है कि घायलों में से सात लोग, जो करीब एक सप्ताह से अस्पताल में हैं, उनमें से प्रत्येक को पांच-पांच रुपये दिए जाएं।’’

अधिकरण ने कहा कि जिन लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है उन्हें एक -एक लाख रुपये की सहायता राशि मिलेगी।

पीठ ने कहा, ‘‘औद्योगिक ईकाई पांच करोड़ रुपये की राशि कुड्डालोर के जिलाधिकारी के पास दो सप्ताह के भीतर जमा कराए ताकि अनुग्रह राशि दी जा सके।’’

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

\