मुंबई, छह फरवरी राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने मंगलवार को जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लि. (जील) की याचिका पर कल्वर मैक्स को नोटिस जारी किया। याचिका में दोनों मीडिया कंपनियों के विलय पर निर्देश देने का आग्रह किया गया है। कल्वर मैक्स को पहले सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के नाम से जाना जाता था।
न्यायाधिकरण की मुंबई पीठ ने सोनी को निर्देश देते हुए मीडिया दिग्गज से जील की याचिका पर दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा। मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 मार्च की तारीख तय की गयी है।
जील के वकील जनक द्वारकादास ने कहा कि चूंकि एनसीएलटी ने विलय को मंजूरी दे दी है, इसलिए विलय के क्रियान्वयन पर याचिकाओं पर सुनवाई करना उसके अधिकार क्षेत्र में है।
मामले में सोनी के वकील दारियस खम्बाता ने कहा कि मीडिया कंपनी जील की विलय को प्रभाव में लाने की याचिका पर अर्जी देगी और उसके विचारणीय होने पर सवाल उठाएगी।
उसने जील के शेयरधारक मैड मेन फिल्म वेंचर्स के आवेदन को भी विचार किये जाने योग्य नहीं बताते हुए याचिका दायर की है।
मैड मेन फिल्म वेंचर्स ने 30 जनवरी को एक याचिका दायर की थी। इसमें जील और सोनी दोनों से विलय को लागू करने का अनुरोध किया गया क्योंकि इसे अगस्त 2023 में एनसीएलटी ने मंजूरी दे दी थी।
इस अर्जी पर न्यायाधिकरण ने सोनी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
उल्लेखनीय है कि सोनी समूह ने नेतृत्व गतिरोध को लेकर पिछले महीने जी के साथ विलय समझौते को रद्द कर दिया।
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