Muzaffarnagar Riots: महिला से सामूहिक बलात्कार के दो आरोपियों को 20-20 साल कैद की सजा
मुजफ्फरनगर की अपर जिला एवं सत्र अदालत ने मंगलवार को वर्ष 2013 में जिले में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान एक महिला सेसामूहिक बलात्कार के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई.
मुजफ्फरनगर (उप्र), नौ मई: मुजफ्फरनगर की अपर जिला एवं सत्र अदालत ने मंगलवार को वर्ष 2013 में जिले में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान एक महिला से सामूहिक बलात्कार के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर के मुताबिक सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के दौरान फुगाना क्षेत्र के एक गांव में 26 वर्षीय महिला से सामूहिक बलात्कार किया गया था. इस मामले की जांच के लिए गठित विशेष दल ने कुलदीप, महेशवीर और सिकंदर नामक आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. लेकिन मामले की सुनवाई की प्रक्रिया के दौरान कुलदीप की मौत हो गई थी. यह भी पढ़ें: Aryan Khan Case: आर्यन खान मामले की जांच करने वाले एनसीबी अधिकारी को किया गया बर्खास्त
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ए. के. सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी महेशवीर और सिकंदर को दोषी करार दिया और 20-20 साल की कैद तथा 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. ग्रोवर ने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में निचली अदालत को आदेश दिया था कि वह इसे प्राथमिकता से ले और इस मामले को लंबे समय तक टाला ना जाए.
इसके बाद इस मामले की प्रतिदिन सुनवाई हुई थी. ग्रोवर ने बताया कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय में दायर अपनी याचिका में कहा था कि इस वारदात के अभियुक्त निचली अदालत में सुनवाई की प्रक्रिया में विलंब कराने की कोशिश कर रहे हैं. सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर जिले में हुए सांप्रदायिक दंगों में 65 लोगों की मौत हो गई थी तथा करीब 100 अन्य जख्मी हुए थे.
सं सलीम
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(The above story first appeared on LatestLY on May 09, 2023 04:32 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

