मुंबई, 31 मई मुंबई की एक अदालत ने 13 मई को घाटकोपर में होर्डिंग गिरने से 17 लोगों की मौत के मामले में गिरफ्तार एक इंजीनियर को शुक्रवार को पांच जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।
अपराध शाखा ने इंजीनियर मनोज संघू को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया था, जिन्हें आज मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया।
बृह्नमुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के पैनल में शामिल संघू ने होर्डिंग के लिए संरचना संबंधी प्रमाण पत्र दिया था, जो 13 मई को शहर में तेज हवाओं और बेमौसम बारिश के बाद एक पेट्रोल पंप पर गिर गया था।
ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के कब्जे वाले भूखंड पर यह होर्डिंग लगाया था।
इस मामले में अब तक संघू के अलावा ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक भावेश भिंडे को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस ने भावेश तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304-2 (जब यह ज्ञात हो कि किसी के कृत्य से मृत्यु हो सकती है), धारा 338 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) और 34 (समान मंशा) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने अब प्राथमिकी में धारा 120बी (आपराधिक साजिश) भी जोड़ दी है।
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