इंदौर (मध्य प्रदेश), चार मार्च इंदौर में प्रशासन ने "चोटीवाला" के रूप में कुख्यात एक व्यक्ति को सख्त प्रावधानों वाले राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत जेल में बंद रखे जाने का आदेश दिया है। इस उच्च शिक्षित शख्स पर शहर में छेड़छाड़ की सिलसिलेवार वारदातों के जरिये नाबालिग लड़कियों में दहशत फैलाने का आरोप है।
अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी मनीष सिंह ने हरजीत सिंह छाबड़ा (60) को रासुका के तहत जेल में बंद रखे जाने का आदेश जारी किया है।
अधिकारियों ने आदेश के हवाले से कहा,‘‘छाबड़ा अबोध बालिकाओं को कहीं भी अकेला देखता है, तो उस पर विकृत और वहशी मानसिकता हावी हो जाती है।’’
उन्होंने बताया कि छाबड़ा कम उम्र की लड़कियों से अश्लील हरकतों की वारदातों को 2008 से अंजाम देता आ रहा है और अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार होकर जेल भी जा चुका है।
अधिकारियों के मुताबिक जेल से छूटने के बाद छाबड़ा ने ऐसी वारदातों को फिर अंजाम देना शुरू कर दिया जिससे नाबालिग लड़कियां असुरक्षित महसूस कर रही थीं।
उन्होंने बताया कि छाबड़ा 2008 में लंबी चोटी रखता था और इस कारण वह शहर में ‘‘चोटीवाला’’ के रूप में कुख्यात है।
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया,‘‘छाबड़ा को 2008 में पहली बार गिरफ्तार किया गया था। यह शख्स कम उम्र की लड़कियों को पहले अपनी बातों में उलझाता है, फिर उनसे अश्लील हरकतें करके फरार हो जाता है।’’
अधिकारी ने बताया कि छाबड़ा को पुलिस ने 10 साल की लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में पिछले महीने गिरफ्तार किया था।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)













QuickLY