देश की खबरें | मप्र: बेटी के जन्म पर बीवी को ‘तीन तलाक’ देने पर शौहर के खिलाफ मामला दर्ज

इंदौर (मध्यप्रदेश), छह जून इंदौर में 23 वर्षीय महिला को लगातार तीन बार ‘‘तलाक’’ बोलकर उससे तुरंत वैवाहिक रिश्ता खत्म करने के आरोप में उसके शौहर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

खजराना पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उसके शौहर अल्ताफ पटेल ने दोनों के बीच वैवाहिक रिश्ते को तुरंत खत्म करने की नीयत से उसे रविवार को ‘‘तलाक, तलाक, तलाक" बोला।

पुलिस अधिकारी ने आरोपों के हवाले से बताया कि महिला द्वारा बेटी को जन्म दिए जाने के कारण उसका शौहर उस पर न केवल बार-बार तंज कसता था, बल्कि उसके साथ गाली-गलौज कर उसे पीटता भी था।

उन्होंने बताया कि पटेल के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 और भारतीय दंड विधान के संबद्ध प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और आरोपी के खिलाफ कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

गौरतलब है कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 एक साथ तीन बार तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध खत्म करने की प्रथा पर रोक लगाता है। इस कानून में मुजरिम के लिए तीन साल तक के कारावास का प्रावधान है।

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