नयी दिल्ली, 15 दिसंबर सरकार ने बताया कि पांच दिसंबर, 2022 की स्थिति के अनुसार, केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के पास 22,000 से अधिक दूसरी अपील और शिकायतें लंबित हैं।
अगर आरटीआई आवेदक अपनी शिकायतों पर सरकारी विभागों की प्रतिक्रियाओं से असंतुष्ट है तो वह दूसरी अपील दायर कर सकता है और सीआईसी उस अपील को या शिकायत को देखता है।
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सीआईसी के समक्ष कुल लंबित 22,442 अपीलों में से 19,178 दूसरी अपील और 3,264 शिकायतें थीं।
यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार कुछ आरटीआई आवेदकों की निजी जानकारी कथित तौर पर सार्वजनिक किए जाने के मामलों से अवगत है, मंत्री ने कहा कि केंद्र ने समय-समय पर दिशा-निर्देश या कार्यालय ज्ञापन जारी किए हैं कि एक आरटीआई आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 की धारा 8(1) (जे) में प्रावधान है कि सार्वजनिक सूचना अधिकारियों के लिए नागरिकों को ऐसी कोई भी निजी जानकारी देना अनिवार्य नहीं है, जिसके खुलासे का किसी भी सार्वजनिक गतिविधि से कोई संबंध नहीं है।
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में सिंह ने कहा कि सूचना आयुक्त और केंद्रीय सूचना आयोग समय-समय पर केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों को अपने आदेशों के तहत आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परामर्श जारी करते हैं।
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