देश की खबरें | दिल्ली में पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना गाड़ी चलाने पर एक दिन में 1,300 से अधिक लोगों पर जुर्माना

नयी दिल्ली, नौ नवंबर राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के ऊंचे स्तर के बीच, दिल्ली यातायात पुलिस ने बिना पीयूसी प्रमाणपत्र के वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ एक दिन में 1,300 से अधिक चालान जारी किये। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी दी।

शहर की वायु गुणवत्ता रविवार को ‘अति गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गयी, जिसके बाद केंद्र की प्रदूषण नियंत्रण योजना क्रमिक प्रतिक्रिया कार्ययोजना (जीआरएपी) का चौथा चरण दिल्ली में लागू किया गया।

इस चरण के तहत, सभी प्रकार के निर्माण कार्य और प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों के शहर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी में पुराने डीजल या पेट्रोल वाहनों और गैर-आवश्यक सामग्री ले जाने वाले ट्रकों को चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना लगता है।

पुलिस द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र के बिना चलने वाले वाहनों पर बुधवार (8 नवंबर) को 1,314 चालान जारी किए गए।

गलत तरीके से पार्किंग करने पर कुल 1,179 चालान और 1,045 नोटिस जारी किए गए जबकि 425 वाहनों को यातायात विभाग की क्रेन द्वारा उठाया गया।

यातायात और ‘नो-एंट्री’ नियम के उल्लंघन को लेकर चालकों के खिलाफ क्रमशः 130 और 839 चालान जारी किए गए।

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