मुंबई, 25 मार्च : बम्बई उच्च न्यायालय ने धनशोधन मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जवाबी हलफनामा दायर करने का शुक्रवार को निर्देश दिया. न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई की एकल पीठ ने ईडी को एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया तथा मामले की सुनवाई आठ अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी.
देशमुख ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया है और उन्होंने अपने खिलाफ ईडी के मुकदमों को ‘‘झूठा एवं फर्जी’’ करार दिया है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता देशमुख को ईडी ने दो नवम्बर 2021 को गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में हैं. यह भी पढ़ें : बड़ा खुलासा: 1,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में नोएडा का बिल्डर गिरफ्तार
राकांपा नेता ने विशेष अदालत द्वारा इस माह के प्रारम्भ में जमानत याचिका खारिज कर दिये जाने के बाद गत मंगलवार को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. वकील अनिकेत निकम और इंदरपाल सिंह के जरिये उच्च न्यायालय में दायर जमानत याचिका में देशमुख ने दावा किया है कि उन्हें ‘‘झूठे और फर्जी’’ मामले में फंसाया जा रहा है और ईडी अपने अधिकारों को दुरुपयोग कर रहा है.