नयी दिल्ली, 17 जुलाई: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठनों (NGO) के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के संदर्भ में विदेशी वित्तपोषण, लाइसेंस और अन्य मुद्दों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक हेल्पडेस्क स्थापित की है. गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी एक नोटिस के अनुसार, ऑनलाइन हेल्पडेस्क पर सोमवार तक करीब 880 उपयोगकर्ताओं ने पंजीकरण करा लिया है और इसके जरिये 121 समस्याओं का निदान किया गया है. यह भी पढ़ें: PM Modi Inaugurates Veer Savarkar Airport: पीएम मोदी ने वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नये टर्मिनल का किया उद्घाटन, यात्रा को लेकर लोगों को होगी बड़ी सहूलत
अधिकारियों ने बताया कि एनजीओ की विभिन्न शिकायतों का निपटारा करने में हेल्पडेस्क बड़ी मदद करेगी. सरकार, एफसीआरए के तहत दर्ज एनजीओ पर कड़ी निगरानी रख रही है, जिन्हें विदेश से धन प्राप्त होता है. वहीं, जिन एनजीओ को विदेश से धन प्राप्त होता है उन्हें एफसीआरए के अंतर्गत पंजीकरण करना आवश्यक है.
गृह मंत्रालय के अनुसार, बीते तीन वर्षों में सभी एनजीओ को विदेश से 55,449 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं. देश में 17 जुलाई तक कुल 16,301 एनजीओ के पास वैध एफसीआरए लाइसेंस हैं. पिछले पांच वर्षों में कानून तोड़ने के लिए 6,600 एनजीओ के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं. कुल मिलाकर, अबतक 20,693 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए गए हैं.
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