रान्या राव के अपमानजनक कवरेज से मीडिया को रोका जाए: कर्नाटक उच्च न्यायालय
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह अभिनेत्री हर्षवर्दिनी रान्या और उनके पिता के.रामचंद्र राव के खिलाफ झूठी और अपमानजनक सामग्री प्रसारित या प्रकाशित करने से मीडिया संस्थानों को रोकने के लिए उचित कदम उठाए.
बेंगलुरु, 19 मार्च : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह अभिनेत्री हर्षवर्दिनी रान्या और उनके पिता के.रामचंद्र राव के खिलाफ झूठी और अपमानजनक सामग्री प्रसारित या प्रकाशित करने से मीडिया संस्थानों को रोकने के लिए उचित कदम उठाए. यह आदेश सोने की तस्करी के एक मामले से संबंधित चल रही कानूनी कार्यवाही के बीच आया है जिसमें अभिनेत्री को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में रखा गया है.
यह मामला दुबई से आने पर तीन मार्च को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रान्या राव के पास से कथित तौर पर 12.56 करोड़ रुपये की सोने की छड़ें जब्त किए जाने से जुड़ा हुआ है. इसके बाद रान्या के आवास की तलाशी में कथित तौर पर 2.06 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा बरामद हुई थी. यह भी पढ़ें : बरसाना रोप-वे की तीन ट्रॉलियां नियंत्रण से बाहर होने के बाद आधार स्टेशन से टकराईं, कोई हताहत नहीं
रान्या राव की मां एच.पी. रोहिणी ने 12 मार्च को एक दीवानी अदालत का रुख किया था, जिसने बाद में एकपक्षीय आदेश जारी कर मीडिया को दो जून तक अभिनेत्री के खिलाफ कोई भी बयान देने से रोक दिया था. बाद में रान्या के पिता की ओर से दायर याचिका के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा भी इसी प्रकार का निर्देश जारी किया गया था. हालांकि, रान्या के परिवार का कहना है कि कुछ मीडिया संस्थान ने इन न्यायिक निर्देशों के बावजूद सनसनीखेज और नुकसानदायक सामग्री प्रकाशित करना जारी रखा है. इस मामले की अगली सुनवाई आठ अप्रैल को निर्धारित की गई है.
(The above story first appeared on LatestLY on Mar 19, 2025 03:58 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

