नयी दिल्ली, 28 मई दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने एक आदेश जारी कर कहा है कि कार्य स्थल से तीन दिन तक अनुपस्थित पाए जाने वाले नगर निकाय के कर्मचारियों को निलंबित कर दिया जाएगा।
सिविल लाइन जोन के उपायुक्त कार्यालय द्वारा यह आदेश 26 मई को जारी किया गया, जिसमें यह भी कहा गया है कि पूर्व अनुमति के बगैर अनुपस्थित पाए जाने वाले कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काट लिया जाएगा।
आदेश में कहा गया है, ‘‘बगैर किसी देरी के जनसेवाएं समय पर पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए यह निर्देश दिया जाता है कि सभी अधिकारी सुबह नौ बजे तक कार्यालय में उपस्थित हो जाएं।’’
मीडिया के एक वर्ग में ऐसी खबरें आती रही हैं कि कर्मचारी देर से कार्यालय पहुंचते हैं।
आदेश में कहा गया है, ‘‘यदि कोई कर्मचारी तीन बार अनुपस्थित पाया गया तो उसे फौरन निलंबित कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।’’
इसमें यह भी कहा गया है कि सभी कर्मचारी एनआईसी (एमसीडी) स्मार्ट ऐप में अपनी उपस्थिति दर्ज करें।
उल्लेखनीय है कि एकीकृत एमसीडी 22 मई से औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया है। इसमें उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम को मिलाकर एक कर दिया गया है।
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