इम्फाल, 18 जून मणिपुर उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को विधानसभाध्यक्ष को निर्देश दिया कि वह दलबदल करने वाले सात कांग्रेस विधायकों को अयोग्य ठहराने संबंधी लंबित मामलों पर शुक्रवार तक कोई आदेश नहीं सुनाएं।
कांग्रेस के ये विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे।
उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है, "यह स्पष्ट है कि माननीय विधानसभाध्यक्ष द्वारा आज जो आदेश सुरक्षित रखा गया है, वह कल तक उनके द्वारा नहीं सुनाया जाएगा।’’
विधानसभाध्यक्ष न्यायाधिकरण ने दिन में सात विधायकों से से संबंधित मामले की सुनवाई की लेकिन उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार शुक्रवार तक कोई आदेश नहीं सुनाया जा सकता है।
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उच्च न्यायालय ने आगे कहा, "इस आदेश की प्रतियां विभिन्न पक्षों की ओर से पेश हुए वकीलों और मणिपुर विधानसभा के सचिव को व्हाट्सएप व ई-मेल के जरिए भेजी जाएंगी।’’
उल्लेखनीय है कि मणिपुर से राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए चुनाव 19 जून को विधानसभा परिसर में होगा।
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