Kerala: नाबालिग लड़के की हत्या और उसकी बहन से बलात्कार के मामले में व्यक्ति को फांसी की सजा
Hang (Photo Credit: IANS)

इडुक्की (केरल): केरल के इडुक्की की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 44 वर्षीय व्यक्ति को 2021 में अपने एक रिश्तेदार नाबालिग लड़के की हत्या करने के लिए शनिवार को मौत की सजा सुनाई जबकि उक्त लड़के की नाबालिग बहन से बलात्कार करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने वेल्लातुवल पुलिस थाने में दर्ज मामले में इडुक्की निवासी सुनील कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत द्वारा सुनायी गई सजा के अनुसार सुनील कुमार को पूरे जीवन जेल में रहना होगा. Tribal Women Stripped Naked In Bengal: बीजेपी का बड़ा दावा, पश्चिम बंगाल में मणिपुर जैसी दो आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया प्रताड़ित

उक्त व्यक्ति पर 3 अक्टूबर, 2021 की रात को पीड़ितों की मां और दादी पर हमला करके उन्हें गंभीर रूप से घायल करने का भी आरोप है. अभियोजन पक्ष ने कहा कि परिवार के प्रति शत्रुता रखने वाले व्यक्ति ने पीड़ित के घर में प्रवेश किया और नाबालिग लड़के की हथौड़ा मारकर हत्या कर दी जबकि उसकी मां को गंभीर रूप से घायल कर दिया.

अभियोजन पक्ष के अनुसार बाद में वह पास के घर में गया जहां पीड़ित की दादी और बड़ी बहन सो रही थी और उसने उन पर भी हमला किया. अभियोजन पक्ष के अनुसार सुनील ने पीड़ित की दादी पर बेरहमी से हमला किया और 14 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म किया.

घटना तब सामने आई जब बच्ची ने भागकर पड़ोसियों को इसकी जानकारी दी. अदालत ने नाबालिग लड़के की हत्या के मामले में मृत्युदंड, जबकि बलात्कार और हमले के अन्य मामलों में जीवन पर्यंत जेल की सजा सुनाई.

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