देश की खबरें | ओडिशा के कंधमाल में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के लिए व्यक्ति को 20 साल सश्रम कारावास की सजा

फुलबनी, 26 दिसंबर ओडिशा के कंधमाल जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए व्यक्ति को बृहस्पतिवार को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

फुलबनी के अतिरिक्त जिला न्यायालय-सह-पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अदालत के न्यायाधीश राजेश कुमार दास ने महासेक मुथामाझी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 45,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

न्यायाधीश ने आदेश दिया कि अगर दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे 11 महीने और कारावास की सजा काटनी होगी।

अदालत के विशेष लोक अभियोजक असीम कुमार प्रहराज ने बताया कि अदालत ने कंधमाल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को लड़की के परिवार को मुआवजे के रूप में पांच लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी मई 2018 में कोटागढ़ थानाक्षेत्र के बोंडागुडा में लड़की को उसकी बहन के घर से बहला-फुसलाकर ले गया था और उससे दुष्कर्म किया।

लड़की स्कूल की छुट्टियां बिताने के लिए वहां गई थी।

पीड़िता के परिवार ने कोटागढ़ थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद महासेक को पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। प्रहराज ने बताया कि मामले के सिलसिले में 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया गया।

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