ठाणे, 7 अक्टूबर : महाराष्ट्र की एक विशेष अदालत ने नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश डी एस देशमुख ने शुक्रवार को 31 साल के आरोपी को बेटी के साथ बलात्कार करने के आरोप में बच्चों को यौन शोषण से संरक्षण संबंधी पॉक्सो कानून के तहत सजा सुनायी. जिस समय यह अपराध हुआ उस वक्त बच्ची की उम्र छह वर्ष थी. अदालत ने दोषी के खिलाफ नौ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
विशेष लोक अभियोजक संध्या एच म्हात्रे ने अदालत को बताया कि कलावा इलाके के रहने वाले आरोपी ने 27 दिसंबर 2017 को बेटी के साथ बलात्कार किया और उसे चेताते हुये कहा कि वह इस बारे में किसी को भी नहीं बताये .बच्ची की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड विधान एवं पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. अधिवक्ता ने बताया कि मामले में पांच लोगों की गवाही हुयी.
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