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देश की खबरें | नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी व्यक्ति को 23 साल जेल की सजा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उत्तर प्रदेश में 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी व्यक्ति को बहराइच जिले की पॉक्सो अदालत के विशेष अपर सत्र न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने बृहस्पतिवार को 23 साल कैद और 1.12 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

देश की खबरें | नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी व्यक्ति को 23 साल जेल की सजा

बहराइच (उप्र), 27 जुलाई उत्तर प्रदेश में 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी व्यक्ति को बहराइच जिले की पॉक्सो अदालत के विशेष अपर सत्र न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने बृहस्पतिवार को 23 साल कैद और 1.12 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता (पाक्सो) संत प्रताप सिंह ने बताया कि 12 जून 2023 को थाना कैसरगंज अंतर्गत स्थित एक गांव के खेत में 12 वर्षीय नाबालिग पीड़िता से धनसरी गांव निवासी 23 वर्षीय सोनू उर्फ भरत ने जबरन दुष्कर्म किया था।

आरोपी ने पीड़िता व उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी थी। धनसरी गांव थाना जरवल रोड क्षेत्र में स्थित है जबकि घटनास्थल खेत सीमावर्ती कैसरगंज थाना के अंतर्गत आता है।

सरकारी वकील ने बताया पीड़ित बालिका के पिता की तहरीर पर थाना कैसरगंज में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार बृहस्पतिवार को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम वरुण मोहित निगम ने आरोपी सोनू को दोषी करार देते हुए 23 साल कैद व 1.12 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जुर्माना नहीं अदा करने पर 15 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 27, 2023 08:58 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).