पालघर, 28 सितंबर: महराष्ट्र के पालघर जिले में काम पर देरी से आने के लिए 13 साल के बच्ची की बुरी तरह से पिटाई करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। व्यक्ति ने बच्चे को अवैध तरीके से नौकर रखा हुआ था. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. पुलिस के मुताबिक, घटना सोमवार को जिले के खाम्लोली गांव की है. पुलिस ने बताया कि आरोपी राजेन्द्र सीताराम पाटिल के खिलाफ बाल श्रम निषेध अधिनियम, बंधुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.
उन्होंने बताया कि इनके अलावा व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी) और 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत भी मामला दर्ज किया गया है. मनोर थाने के एक अधिकारी ने बताया, ''पीड़ित बच्चा और आरोपी एक ही गांव में रहते हैं. पाटिल ने अपने घर में मवेशी की देखरेख के लिए बच्चे को काम पर रखा था। किशोर लड़के की मां का कुछ वर्ष पहले देहांत हो गया था जबकि पिता क्षय रोग से पीड़ित हैं.'' उन्होंने बताया कि बच्चा, आरोपी के घर पर ही रहता था और उसे प्रति महीना 1,100 रुपये वेतन मिलता था.
उन्होंने बताया, ''25 सितंबर को सुबह बच्चा गांव में गणेश प्रतिमा के दर्शन के लिए गया था. मालिक के घर लौटते वक्त उसने कुछ बच्चों को खेलता हुआ देखा और उनके साथ खेलने में लग गया. इस वजह से उसे घर पहुंचने में देरी हो गई.'' अधिकारी ने बताया कि काम पर देर से पहुंचने के लिए गुस्साए पाटिल ने बच्चे को बुरी तरह से पीटा और उसे गालियां दीं। उन्होंने बताया कि बच्चा अपने पिता के पास गया और उन्हें घटना की जानकारी दी.
पुलिस ने बताया कि पीड़ित बच्चे के पिता कुछ गांववालों के साथ मिलकर अपने बेटे की पिटाई को लेकर सवाल पूछने के लिए पाटिल के घर पर गए, जहं आरोपी ने उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया. पुलिस के मुताबिक, उसके बाद समूह पुलिस के पास पहुंचा और बच्चे के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने बताया कि आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और मामले की जांच चल रही है.
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