देश की खबरें | महाराष्ट्र: ठाणे की अदालत ने दुष्कर्म और धमकी देने के आरोपी को बरी किया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने महिला के साथ दुष्कर्म करने और उसे धमकी देने के आरोपी 36 वर्षीय व्यक्ति को बरी कर दिया है।
ठाणे, 17 फरवरी महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने महिला के साथ दुष्कर्म करने और उसे धमकी देने के आरोपी 36 वर्षीय व्यक्ति को बरी कर दिया है।
अदालत ने कहा कि महिला आरोपों को साबित नहीं कर पाई है इसलिए आरोपी को बरी किया जाता है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित एम. शेटे ने मूल रूप से उत्तर प्रदेश निवासी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (दुष्कर्म) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोपों से बरी कर दिया।
अदालत ने सात फरवरी को यह फैसला सुनाया था और आदेश की प्रति सोमवार को उपलब्ध हो सकी।
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि आरोपी ने मई 2017 में मीरा रोड स्थित पीड़िता के आवास पर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे धमकी दी। आरोपी और पीड़िता आपस में रिश्तेदार है।
आरोपी ने छह जून से 26 जून 2017 के बीच कई मौकों पर महिला के साथ कथित रूप से दुष्कर्म किया, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
न्यायाधीश शेटे ने कहा कि पीड़िता अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाई है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि महिला की मेडिकल रिपोर्ट में शरीर पर किसी तरह की कोई चोट भी नहीं पाई गई है।
अदालत ने कहा कि चोटों का न होना, ‘आरोपी के साथ सहमति से संबंध बनाने का संकेत देता है।’
अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि कथित आरोपी ने बाद में पीड़िता से विवाह कर लिया था।
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(The above story first appeared on LatestLY on Feb 17, 2025 12:40 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

